पंजाब

Ludhiana: बाल विवाह पर जागरूकता अभियान

Ratna Netam
7 Dec 2025 2:15 PM IST
Ludhiana: बाल विवाह पर जागरूकता अभियान
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Ludhiana.लुधियाना: पंजाब के सोशल सिक्योरिटी और महिला एवं बाल विकास विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार, बाल विवाह रोकने के लिए एक खास अभियान 27 नवंबर को शुरू हुआ और 8 मार्च को खत्म होगा। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर रश्मि की लीडरशिप में, इस अभियान के तहत श्री बाला जी प्रेम आश्रम, खंडूर गांव, रूरका गांव, न्यू दाना मंडी, मॉडल टाउन और गवर्नमेंट हाई स्कूल, फील्ड गंज, खेड़ी-झमेरी के स्कूली बच्चों को इस मुद्दे के बारे में जागरूक किया गया। रश्मि ने बताया कि लड़कियों और लड़कों के लिए शादी की कानूनी उम्र क्रमशः 18 और 21 साल है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई परिवार कम उम्र के बच्चों की शादी करवाते हुए पकड़ा जाता है, तो उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा और परिवार के सदस्यों को दो साल की जेल होगी। शादी में शामिल अन्य लोगों, जैसे मैरिज पैलेस के मालिक, टेंट हाउस, पुजारी, आनंद कारज करवाने वाले पाठी, प्रिंटिंग प्रेस, बैंड और डेकोरेटर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, शादी से जुड़ी सेवाएं देने वाले किसी भी व्यक्ति को शादी करने वाले लड़के और लड़की की उम्र वेरिफाई करनी चाहिए। इस मौके पर मौजूद अन्य अधिकारियों में वरिंदर सिंह, रितु सूद, संजना कुमारी, किरणदीप कौर और प्रभजोत कौर शामिल थे।
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