x
Ludhiana,लुधियाना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरबंस सिंह लेखी की अदालत ने पुरानी रंजिश Old rivalry के चलते महिला को जलाने के आरोप में सात लोगों मोहम्मद अनवर, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद नियाज छोटू, बिंद्रा भारती, अमरजीत सिंह, जुआ भारती और विकास कुमार सिन्हा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 28-28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के अपराध को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अपराध के तरीके पर विचार करते हुए अदालत ने आरोपियों द्वारा दी गई नरमी की दलील को खारिज कर दिया।
इस संबंध में 4 दिसंबर 2014 को फोकल प्वाइंट पुलिस थाने में बुरी तरह जली शहनाज कहतून निवासी प्रेम नगर, ढंडारी खुर्द के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि घटना के समय वह अपने घर पर अकेली थी। आरोपी उसके कमरे में घुसे और उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। ऐसा उसे सबक सिखाने के लिए किया गया क्योंकि उसने चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था और केस वापस लेने के उनके दबाव में नहीं आ रही थी। बुरी तरह से घायल महिला को पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उसे चंडीगढ़ के जीएमसीएच में शिफ्ट किया गया, लेकिन गंभीर रूप से जलने के कारण उसकी जान नहीं बच सकी। हालांकि, ट्रायल के दौरान आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखने के बाद कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और सजा सुनाई।
TagsLudhianaमहिला को जलानेजुर्म7 को आजीवन कारावासburning of womancrimelife imprisonment to 7जनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Payal
Next Story