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Ludhiana,लुधियाना: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा वर्ष 2000 में स्पष्ट प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद थाई मागुर मछली का अवैध उत्पादन बेरोकटोक जारी है। आज स्वास्थ्य विभाग ने शहर के विभिन्न मछली बाजारों में छापेमारी कर 33 क्विंटल प्रतिबंधित मागुर मछली जब्त की। यह मछली ढंडारी खुर्द, ताजपुर रोड और शेरपुर रोड बाजारों से जब्त की गई। विधायक राजिंदरपाल कौर छीना के निर्देश पर छापेमारी की गई, क्योंकि उन्हें पता चला कि थाई मागुर मछली का न केवल पालन किया जा रहा है, बल्कि बाजारों में इसे खुलेआम बेचा भी जा रहा है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की मदद से आज छापेमारी की गई। जब्त मछली को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। विधायक ने कहा, "थाई मागुर मछली को कैंसरकारी प्रकृति के कारण वर्ष 2000 में भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था।
हालांकि, किसान इसे पालते हैं, क्योंकि यह बहुत तेजी से बढ़ती है और कम जगह में बढ़ती है। इसके अलावा, यह मांस सहित लगभग हर चीज को खा जाती है। मछली को अधिक मुनाफे पर बेचा जाता है। जागरूकता की कमी और सस्ते दामों के कारण लोग इसे खाते हैं।" विधायक ने कहा, "यह मछली मनुष्यों के लिए हानिकारक है। विधायक ने कहा, "थाई मागुर तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, क्योंकि यह जलाशय में मौजूद सभी अन्य प्रजातियों को खा जाता है।" स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "थाई मागुर के सेवन से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। चूंकि यह कैंसरकारी है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, थाई मागुर मछली के जूँ या आर्गुलोसिस जैसे रोग पैदा करने वाले परजीवी भी रखता है।" विशेषज्ञों ने प्रदूषित तालाबों में प्रतिबंधित मछली पालन के भयानक परिणामों के बारे में चेतावनी दी है, क्योंकि यह शिकारी प्रकृति की होती है और अन्य जलीय कीटों और छोटी मछलियों का शिकार करके तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देती है।
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Payal
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