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राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को जालंधर जिला मुख्यालय और फिल्लौर और नकोदर के उप-मंडलों की सभी अदालतों में आयोजित की जाएगी।
आपराधिक समझौता योग्य अपराध, धारा 138 के तहत परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामले, बैंक वसूली मामले, एमएसीटी मामले, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली और पानी के बिल (गैर-समझौता योग्य चोरी के मामलों को छोड़कर), वेतन और भत्ते से संबंधित सेवा मामले और लोक अदालत में सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व मामले और अन्य सिविल मामले उठाए जाएंगे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, जालंधर निर्भो सिंह गिल ने संचार, बैंक, बीमा कंपनियों, बिजली, जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसे विभागों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी। उनसे उन मामलों की पहचान करने को कहा गया जिनका निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा सकता है।
डीएलएसए के सचिव बलजिंदर सिंह मान ने कहा कि प्री-लिटिगेटिव मामलों को भी नियमित केस दायर किए बिना और कोर्ट फीस जमा किए बिना लिया जा सकता है। उन लंबित मामलों में कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है जिनमें लोक अदालत में पक्षकारों के बीच समझौता हो गया था।
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Triveni
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