पंजाब

नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी

Gulabi Jagat
14 Sep 2022 10:20 AM GMT
नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी
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Source: Punjab Kesari

फतेहाबाद : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कैद की सजा सुनाई है, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
इस मामले में फतेहाबाद सदर पुलिस ने फतेहाबाद क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता के पिता की शिकायत पर दो दिसंबर 2020 को जोगेंद्र उर्फ गोबिंद के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया था कि उसकी साढ़े 17 साल की बेटी एक दिसंबर 2020 को घर में उनके साथ सोई हुई थी। दो दिसंबर 2020 को उनकी बेटी घर से लापता थी।
पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि जोगिंद्र उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद युवक व नाबालिग को बरामद कर लिया था। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी जोगिंद्र उर्फ गोबिंद को अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा 366ए में दोषी मानते हुए तीन साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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