पंजाब

Jalandhar में 50 इमिग्रेशन फर्मों के लाइसेंस रद्द

Ratna Netam
1 April 2025 2:24 PM IST
Jalandhar में 50 इमिग्रेशन फर्मों के लाइसेंस रद्द
x
Punjab.पंजाब: जालंधर प्रशासन ने अनधिकृत आव्रजन फर्मों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में 50 ऐसे व्यवसायों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। उपायुक्त डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि ये फर्म कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने में विफल रही हैं। चूंकि उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया, इसलिए प्रशासन ने उनके लाइसेंस रद्द कर दिए। जिला प्रशासन ने फरवरी में जालंधर जिले में 271 ट्रैवल एजेंटों/फर्मों को नोटिस जारी किए थे। डंकी मार्गों के माध्यम से अमेरिका से अवैध रूप से विदेश भेजे गए निर्वासितों की वापसी के मद्देनजर अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई थी। डीसी अग्रवाल ने कानूनी मानदंडों का पालन नहीं करने वाली आव्रजन फर्मों से लोगों की रक्षा करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
उन्होंने जनता से केवल पंजीकृत आव्रजन फर्मों से परामर्श करने का आग्रह किया, जिन्होंने प्रशासन से उचित लाइसेंस प्राप्त किया हो। ऐसी फर्मों की सूची www.jalandhar.nic.in और www.emigrate.gov.in वेबसाइटों पर उपलब्ध थी। अधिक जानकारी के लिए, व्यक्ति 95306-41790 पर प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं या [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन नियमित रूप से जिले में संचालित सभी इमिग्रेशन फर्मों की निगरानी करता है और वैध लाइसेंस के बिना व्यवसाय चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है। इस कदम का उद्देश्य इमिग्रेशन सेक्टर में धोखाधड़ी की प्रथाओं पर अंकुश लगाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि निवासियों को वैध और पारदर्शी सेवाएं मिलें। डीसी ने कहा कि प्रशासन ने विभिन्न अनियमितताओं के कारण कुछ और लाइसेंसों को समीक्षा के लिए रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा तय दिशा-निर्देशों के अनुसार आने वाले दिनों में उन लाइसेंसों को भी रद्द किया जा सकता है।
Next Story