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Jalandhar.जालंधर: अतिरिक्त उपायुक्त एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजीव वर्मा ने जिले में 14 आईईएलटीएस केंद्रों, ट्रैवल एजेंसियों और कंसल्टेंसी फर्मों के लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट, 2012 के प्रावधानों के तहत उल्लंघन और अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन न करने के कारण की गई है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, केंद्रों ने समाप्ति के बाद अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया और निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए। कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, फर्मों ने कथित तौर पर न तो जवाब दिया और न ही अनुपालन पूरा किया। अधिकारियों से सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद, उनके लाइसेंस आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिए गए।
वर्मा ने जोर देकर कहा कि लाइसेंस धारक अपनी फर्मों से संबंधित किसी भी शिकायत या कानूनी मुद्दों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ समाप्ति से कम से कम दो महीने पहले जमा किया जाना चाहिए - एक आवश्यकता जिसे ये फर्म पूरा करने में विफल रहीं। जिन फर्मों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनमें ग्लोबल ड्रीम इमिग्रेशन, स्मार्ट गाइडेंस एजुकेशन कंसल्टेंसी, सैनिक अकादमी, मैत्रावा इमिग्रेशन, फ्लाईवे इमिग्रेशन कंसल्टेंसी, मिलेनियम आईईएलटीएस सेंटर, पीसीएस ग्लोबल वीजा सर्विसेज, एएंडजे आईईएलटीएस कोचिंग सेंटर, यूनिक एजुकेशन अब्रॉड, विक्ट्री ड्रीम कोचिंग सेंटर, ईजीवे माइग्रेशन कंसल्टेंसी, अचीवर्स स्कूल ऑफ एजुकेशन, आईईएलटीएस विद हरप्रीत और फास्टट्रैक एडुकेयर स्टूडेंट सर्विसेज शामिल हैं। जिला प्रशासन ने शिक्षा और यात्रा परामर्श के संचालन में पारदर्शिता और वैधानिकता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
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