पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने प्रदेश सरकार की ओर से 19 व 20 जून को बुलाए गए विधानसभा के दो दिवसीय सत्र को एक बार फिर गैरकानूनी करार दिया है। सोमवार को उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को जवाबी पत्र भेजकर उस कानूनी-राय का भी हवाला दिया, जिसके अनुसार विधानसभा का उक्त दो दिवसीय सत्र वैध नहीं था।
राज्यपाल ने अपने पत्र के साथ ही, ली गई कानूनी राय का विस्तृत ब्योरा भी मुख्यमंत्री को भेजा है। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में राज्यपाल ने लिखा कि उन्हें मीडिया से पता चला कि आपने टिप्पणी की है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यपाल ने 19 और 20 जून को आयोजित सत्र के संबंध में कोई कानूनी राय नहीं ली। राज्यपाल ने लिखा- आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने एक वरिष्ठ सांविधानिक विशेषज्ञ से कानूनी राय ली थी, जिन्होंने कहा था कि बुलाया गया सत्र पूरी तरह से अवैध है। तो अब आपके कमेंट पर ज्यादा कुछ कहने की मुझे जरूरत नहीं है। सत्र के दौरान भी आपने राज्यपाल पर बेतुकी टिप्पणियां कीं जो लोगों को पसंद नहीं आईं क्योंकि मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा होती है। राज्यपाल ने आगे कहा- आपको याद रखना चाहिए कि मुझे भारत के राष्ट्रपति ने राज्यपाल नियुक्त किया है और यह सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है कि प्रशासन निष्पक्ष और ईमानदारी से चले।