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Jalandhar.जालंधर: फगवाड़ा के एक वकील ने संगरूर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (RTO) से शिकायत की है कि गाड़ी की पहचान में गलती की वजह से उनकी गाड़ी के खिलाफ गलत तरीके से ट्रैफिक चालान जारी किया गया है, और इसे तुरंत कैंसल करने की मांग की है। संगरूर RTO को दी गई एक लिखित शिकायत के अनुसार, फगवाड़ा के खोथरन रोड, फ्रेंड्स कॉलोनी के रहने वाले वकील सुरिंदर कुमार अग्रवाल ने कहा कि उनकी गाड़ी PB-36-G-0060 के खिलाफ ई-चालान नंबर PB236074250223172229 गलत तरीके से जारी किया गया था। उन्होंने कहा है कि कथित उल्लंघन असल में रजिस्ट्रेशन नंबर PB-26-G-0060 वाली दूसरी गाड़ी से जुड़ा है, जो उनकी नहीं है।
अग्रवाल ने कहा कि रिकॉर्ड में लिखा है कि उल्लंघन 23 फरवरी, 2025 को शाम 5:22:29 बजे संगरूर जिले में बालियान-देह कलां रोड पर हुआ था। हालांकि, उन्होंने कहा है कि जुर्म के समय उनकी गाड़ी बताई गई जगह पर मौजूद नहीं थी। अग्रवाल ने चालान रिकॉर्ड में एक बड़ी गड़बड़ी बताई है, जिसमें कहा गया है कि उनके नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI है, जबकि चालान इमेज में दिखाई गई गाड़ी हुंडई कार लगती है, जिससे पता चलता है कि चालान गलत गाड़ी की पहचान या किसी टेक्निकल गलती की वजह से जारी किया गया होगा।
पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के तहत जो चालान जारी किया है, उसमें पुलिस सिग्नल न मानना/रोकना (सेक्शन 179) और बिना सीट बेल्ट के फोर-व्हीलर चलाना (सेक्शन 177) जैसे जुर्मों का ज़िक्र है, जिसकी कुल रकम 1,500 रुपये है। अग्रवाल ने RTO ऑफिस से चालान की डिटेल्स देखने, रिकॉर्ड में फोटोग्राफ को उनकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से मिलाने और वेरिफिकेशन के बाद चालान कैंसिल करने की रिक्वेस्ट की है।
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