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Punjab,पंजाब: मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन लाहौर (एमसी लाहौर) ने शादमान में फवारा चौक का नाम बदलकर भगत सिंह चौक करने की मांग को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है। यह फैसला शुक्रवार को एक अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जो इस मामले पर 2018 के उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए दायर की गई थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता सामिया खालिद ने याचिका के जवाब में एमसी लाहौर द्वारा पारित आदेश प्रस्तुत किया। एमसी लाहौर के प्रशासक सईद मूसा रजा ने 26 दिसंबर को दो पन्नों का आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि पंजाब लोकल काउंसिल रोड एंड स्ट्रीट रूल्स, 1981 के तहत संबंधित नियमों की समीक्षा करने के बाद अनुरोध को "योग्यता से रहित" माना गया और इस प्रकार खारिज कर दिया गया।
याचिका प्रस्तुत करने वाले भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान के अध्यक्ष इम्तियाज रशीद कुरैशी ने तर्क दिया कि पंजाब सरकार ने हाल ही में लाहौर के ऐतिहासिक पुंछ हाउस में भगत सिंह गैलरी खोली है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी के मुकदमे से संबंधित दस्तावेज और कलाकृतियाँ हैं। उन्होंने राज्य के रुख में असंगति पर सवाल उठाया, खासकर तब जब गैलरी का उद्घाटन पंजाब के मुख्य सचिव जाहिद अख्तर ज़मान ने 30 दिसंबर को किया था। इम्तियाज रशीद कुरैशी ने नाम बदलने का विरोध करते हुए अपनी रिपोर्ट में एमसी लाहौर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कमोडोर तारिक मजीद पीएन (सेवानिवृत्त) द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर भी चिंता जताई, जिसमें भगत सिंह के बारे में आपत्तिजनक बयान और याचिकाकर्ता और उनके दिवंगत पिता के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां शामिल थीं। अस्वीकृति के बाद, कुरैशी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर चर्चा करने के लिए जल्द ही एक बैठक निर्धारित की जाएगी, जिसने अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया है।
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Payal
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