पंजाब
कोटकपूरा पुलिस फायरिंग: आरोप पत्र में गुरमीत राम रहीम को माफी का जिक्र
Renuka Sahu
4 Sep 2023 3:56 AM GMT
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एसआईटी ने अक्टूबर 2015 के कोटकपुरा पुलिस फायरिंग मामले में पिछले हफ्ते दायर अपनी दूसरी पूरक चार्जशीट में 24 सितंबर, 2015 को अकाल तख्त जत्थेदार द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को दिए गए "माफीनामा" (क्षमा) को रिकॉर्ड में लाया है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। एसआईटी ने अक्टूबर 2015 के कोटकपुरा पुलिस फायरिंग मामले में पिछले हफ्ते दायर अपनी दूसरी पूरक चार्जशीट में 24 सितंबर, 2015 को अकाल तख्त जत्थेदार द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को दिए गए "माफीनामा" (क्षमा) को रिकॉर्ड में लाया है। 17 अक्टूबर, 2015 को इस क्षमादान को रद्द कर दिया गया और डेरा प्रमुख की विवादास्पद फिल्म - "द मैसेंजर ऑफ गॉड" - पर राज्य में प्रतिबंध लगा दिया गया।
सभी संबंधित घटनाक्रम जिनके कारण बेअदबी हुई और जिसकी परिणति बहबल कलां और कोटकपुरा में पुलिस गोलीबारी के रूप में हुई, आरोपपत्र में इंगित किया गया है, जिसकी एक प्रति द ट्रिब्यून के पास मौजूद है।
ईशनिंदा मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषमुक्त करने के लिए 24 सितंबर 2015 को जारी माफी को एसआईटी द्वारा दायर दूसरे पूरक आरोपपत्र का हिस्सा बनाया गया है। आरोपपत्र में 11 खंडों में सहायक दस्तावेजों के साथ 2,446 पृष्ठ शामिल थे।
एसआईटी ने एडीजीपी (इंटेलिजेंस) के पत्र भी बनाए हैं; और राज्य सरकार के गृह मामलों और न्याय विभाग के पूरक आरोप पत्र का हिस्सा। इनमें गंभीर परिणामों की आशंका जताते हुए डेरा प्रमुख अभिनीत 'एमएसजी-2: द मैसेंजर' की रिलीज रोकने की राज्य सरकार से सिफारिश की गई है।
हालाँकि फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, लेकिन इसे इस क्षेत्र में प्रदर्शित नहीं किया गया था। जिसके चलते डेरा अनुयायियों ने अपना विरोध दर्ज कराया. इसके कारण बुर्ज जवाहर सिंह वाला और बरगारी में अपवित्रीकरण की घटनाएं हुईं।
बेअदबी के कारण डेरा अनुयायियों और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और अंततः कोटकपुरा और बहबल कलां में पुलिस गोलीबारी की घटनाओं में इसकी परिणति हुई।
इस आरोपपत्र में एसआईटी ने 2007 के ईशनिंदा मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को दोषमुक्त करने के 24 सितंबर, 2015 के फैसले को रद्द करने के बारे में अकाल तख्त के जत्थेदार के प्रेस नोट को रिकॉर्ड में रखा है। यह बताया गया है कि डेरा प्रमुख को दी गई माफी पर पंथ के भीतर "आम सहमति" नहीं बन पाई, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई न करने का 'गुरमाता' (धार्मिक फरमान) वापस लिया जाता है।
एसआईटी ने इस पूरक आरोप पत्र में 49 गवाहों की एक सूची सौंपी है और इन गवाहों में कुछ घायल व्यक्ति और कोटकपूरा पुलिस गोलीबारी घटना के प्रत्यक्षदर्शी, कई पुलिस अधिकारी और विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी शामिल हैं।
2011-2015 के दौरान मोगा, फरीदकोट और बठिंडा क्षेत्र में दर्ज विभिन्न बेअदबी मामलों में पुलिस द्वारा की गई एफआईआर और जांच के रिकॉर्ड भी इस पूरक आरोप पत्र का हिस्सा हैं।
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