पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कीरतपुर साहिब के पास देहनी गांव में क्लिंकर फीडर डंप के संचालन और रखरखाव में प्रदूषण मानदंडों का कथित उल्लंघन करने के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
पीपीसीबी की एक टीम ने 24 जुलाई को साइट का दौरा किया था। जांच के समय यूनिट चालू नहीं थी।
अधिकारियों के अनुसार, इस साइट का उपयोग क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कोयला, पेट कोक और लाल गेरू - एक सीमेंट कंपनी के लिए कच्चे माल - के भंडारण के लिए किया जाता है।
कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था क्योंकि यह पाया गया था कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आंतरिक सड़कों पर उपलब्ध कराए गए कई स्प्रिंकलर जाम पाए गए थे। स्प्रिंकलर की पानी की बौछारें भी सड़क की पूरी चौड़ाई को कवर नहीं कर पा रही थीं। सड़कों पर झाड़ू लगाने की अपर्याप्त व्यवस्था की गई थी। टायर धोने की प्रणाली केवल उथला जल रोकथाम पूल था जहाँ से वाहन गुजरते हैं। टायरों को प्रभावी ढंग से साफ करने के लिए कोई जल जेट प्रणाली उपलब्ध नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में वायु प्रदूषण हो सकता था।
नोटिस के अनुसार, यह स्पष्ट था कि उद्योग जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के साथ-साथ दिए गए आश्वासनों का पालन करने में विफल रहा है। इसके द्वारा बैंक गारंटी जमा की गई।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ चरणजीत राय ने कहा कि उद्योग को दी गई संचालन की सहमति को रद्द करने का प्रस्ताव दिया गया है और कंपनी अधिकारियों को 11 अक्टूबर को इस संबंध में स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया है।