chandigad चंडीगढ़: पूर्व सांसद किरण खेर अपनी शिकायत पर दर्ज धोखाधड़ी के मामले में क्लोजर रिपोर्ट की अदालत में सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग video conferencing के जरिए अपने बयान दर्ज कराएंगी।अदालत ने सोमवार को खेर के वकील की ओर से दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें स्वास्थ्य कारणों से उनके बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज कराने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था कि खेर कैंसर से जूझ रही हैं और मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उनकी कीमोथेरेपी चल रही है, जिसके कारण वह अदालत में पेश नहीं हो पा रही हैं। अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई 19 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।खेर के बयानों के बाद ही अदालत रिपोर्ट पर अंतिम फैसला लेगी।
दिसंबर 2023 में खेर ने शिवालिक विहार, एनएसी, मनीमाजरा निवासी Residents of Manimajraचैतन्य अग्रवाल के खिलाफ 8 करोड़ रुपये की ठगी करने का पुलिस में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने सेक्टर 26 थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस साल मई में, आरोपी ने कथित तौर पर खेर को पैसे लौटा दिए, जिसके बाद उसके खिलाफ शिकायत वापस ले ली गई और पुलिस ने अदालत में एक रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की। एफआईआर के अनुसार, अगस्त 2023 में अग्रवाल ने पूर्व सांसद को विभिन्न योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद उसने अपने एचडीएफसी बैंक खाते से पंचकूला के सेक्टर 11 में आईसीआईसीआई शाखा में उसके बैंक खाते में ₹8 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। अग्रवाल ने कथित तौर पर उसे 18% की दर से ब्याज के साथ एक महीने के भीतर राशि वापस करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया।