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Punjab.पंजाब: कपूरथला की एक अदालत ने भूमि अधिग्रहण मामले में बढ़ा हुआ मुआवजा न देने पर फगवाड़ा के एसडीएम का बैंक खाता कुर्क करने का आदेश दिया है। जिला न्यायालय ने पहले इस मामले में कपूरथला के जगतजीत क्लब को कुर्क करने का आदेश दिया था। इसके बाद इसी मामले में एक अदालत के आदेश पर क्लब की संपत्ति को नीलामी के लिए रखा गया था। हालांकि, नीलामी पर अंततः रोक लगा दी गई थी। आवेदक की मांग के अनुसार क्लब की संपत्ति कुर्क की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। फगवाड़ा निवासी निर्भैल सिंह को बढ़ा हुआ मुआवजा न देने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरपाल सिंह की अदालत ने अब एसडीएम-सह-भूमि अधिग्रहण कलेक्टर का बैंक खाता कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश 28 मई को जारी किया गया था। खाते को कुर्क करने का उद्देश्य 1.29 करोड़ रुपये की राशि की वसूली करना है।
कपूरथला की एक अदालत ने भूमि अधिग्रहण मामले में बढ़ा हुआ मुआवजा न देने पर फगवाड़ा के एसडीएम का बैंक खाता कुर्क करने का आदेश दिया है। जिला न्यायालय ने पहले इस मामले में कपूरथला में जगतजीत क्लब को कुर्क करने का आदेश दिया था। इसके बाद इसी मामले में न्यायालय के आदेश पर क्लब की संपत्ति को नीलामी के लिए रखा गया था। हालांकि, नीलामी पर अंतत: रोक लगा दी गई थी। आवेदक की मांग के अनुसार क्लब की संपत्ति कुर्क की गई थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। फगवाड़ा निवासी निर्भैल सिंह को बढ़ा हुआ मुआवजा न दिए जाने के कारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरपाल सिंह की अदालत ने अब एसडीएम-कम-भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के बैंक खाते को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश 28 मई को जारी किया गया। खाते को कुर्क करने का उद्देश्य 1.29 करोड़ रुपये की राशि की वसूली करना है।
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