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Jalandhar.जालंधर: शनिवार को जालंधर, फिल्लौर और नकोदर के ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 47,702 मामले उठाए गए और 46,813 मामलों का निपटारा समझौते के ज़रिए किया गया। इनमें सिविल मामले, वैवाहिक मामले, MACT मामले, समझौता योग्य मामले, ट्रैफिक चालान और बैंकों, वित्तीय संस्थानों, BSNL, PSPCL और राजस्व मामलों के मुकदमे से पहले के मामले शामिल थे।
निर्भय सिंह गिल, जिला और सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष DLSA जालंधर ने बताया कि जालंधर, फिल्लौर और नकोदर में 25 बेंच गठित की गईं। लोक अदालत में 35.82 करोड़ रुपये के अवार्ड तय किए गए। अध्यक्ष DLSA जालंधर और राहुल कुमार, CJM-सह-सचिव DLSA जालंधर ने जालंधर में गठित बेंचों का निरीक्षण किया।
अध्यक्ष DLSA ने आगे बताया कि लोक अदालत के ज़रिए लोगों को जल्द न्याय मिल पाता है। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जा सकती। फैसला दोनों पक्षों के बीच समझौते के आधार पर दिया जाता है। आवेदक द्वारा भुगतान की गई कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है।
सचिव DLSA जालंधर ने बताया कि समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है ताकि मामलों का निपटारा समझौते के ज़रिए किया जा सके। लोक अदालत में मामले रखने और किसी भी कानूनी मामले के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर सकता है। उन्होंने आगे बताया कि अगली लोक अदालत 10 मार्च को होगी। DBA, जालंधर के बार सदस्यों ने भी लोक अदालत में भाग लिया।
सत्र न्यायाधीश ने कहा कि DLSA ने जिले में नशा मुक्ति के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि स्कूल/कॉलेज/गांव और सामुदायिक केंद्रों में महीने भर के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
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