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Jalandhar.जालंधर: जालंधर के कई सरकारी दफ़्तरों में पहुँचने में आ रही गंभीर दिक्कतों को उजागर करते हुए, एक दिव्यांग वकील और हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक शर्मा ने इस बात पर चिंता जताई कि वहाँ काम करने वाली लिफ़्ट और बिना रुकावट वाले इंफ़्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसकी वजह से दिव्यांग लोगों और बुज़ुर्ग नागरिकों के लिए ऊपरी मंज़िलों पर बने दफ़्तरों तक पहुँचना मुश्किल हो गया है।
इस मामले को उठाते हुए, उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग जज जस्टिस दीपक सिबल को शहर के दौरे के दौरान एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में शर्मा ने बताया कि शहर के कई सरकारी दफ़्तरों में, जिनमें ज़िला कोर्ट परिसर में स्थित ADR सेंटर भी शामिल है, लिफ़्ट या रैंप की सुविधा नहीं है। इसकी वजह से दिव्यांग लोगों को स्थायी लोक अदालत तक पहुँचने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो पहली मंज़िल पर चलती है।
शर्मा, जो 1997 से ज़िला कोर्ट में वकालत कर रहे हैं और खुद भी दिव्यांग हैं, ने कहा कि बिना रुकावट के पहुँचने की सुविधा न होने के कारण दिव्यांग मुवक्किलों और वकीलों को कोर्टरूम तक पहुँचने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है।
उन्होंने आगे कहा कि सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर और डिप्टी कमिश्नर के दफ़्तर परिसर में लगी लिफ़्ट भी लंबे समय से खराब पड़ी हैं, जिससे दिव्यांग और बुज़ुर्ग लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है।
इसके अलावा, शर्मा ने बताया कि नगर निगम दफ़्तर में लगी लिफ़्ट भी लंबे समय से खराब पड़ी हैं। चूँकि इस इमारत में चार मंज़िलें हैं और कई सरकारी दफ़्तर ऊपरी मंज़िलों पर चलते हैं, इसलिए दिव्यांग नागरिकों और बुज़ुर्गों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
वकील ने कहा कि उन्होंने इससे पहले भी डिप्टी कमिश्नर और नगर निगम के अधिकारियों को कई बार इस बारे में ज्ञापन दिए थे, लेकिन अब तक इस पर कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' के प्रावधानों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सभी सरकारी इमारतों के लिए यह कानूनी रूप से ज़रूरी है कि वे दिव्यांग लोगों के लिए पहुँचने लायक इंफ़्रास्ट्रक्चर और बिना रुकावट वाला माहौल उपलब्ध कराएँ। लेकिन जालंधर के कई सरकारी दफ़्तरों में इस नियम की लगातार अनदेखी की जा रही है।
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