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Jalandhar,जालंधर: वर्ष 2016 के एक मामले में सिविल जज मानिक कौरा की अदालत ने आठ वर्षों से वादियों को 2.36 लाख रुपए का बकाया न चुकाने पर जिला कलेक्टर जालंधर की कार, उनके पंखे, एसी, कार्यालय और विश्राम कक्ष में लगे फर्नीचर आदि को कुर्क करने का आदेश दिया था। आज जब मामले की फिर से सुनवाई हुई तो तहसीलदार कार्यालय द्वारा वादियों को ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करने का आश्वासन दिए जाने के बाद आदेश रद्द कर दिए गए। यह आदेश तीन भाइयों मुख्तियार सिंह, रघुवीर सिंह और गुरिंदर सिंह द्वारा राजस्व विभाग, जिला कलेक्टर जालंधर District Collector, Jalandhar और तहसीलदार सेल्स को 1.13 लाख रुपए 12 प्रतिशत ब्याज सहित 2.36 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए दायर किए गए मुकदमे पर पारित किए गए। यह मामला बांसियां गांव में स्थित 54 कनाल भूमि के विवाद से संबंधित है, जिस पर भाइयों का कब्जा था। अक्टूबर 2016 में जमीन सतपाल को सौंपने का आदेश दिया गया था।
चूंकि जमीन पर दोनों भाइयों का कब्जा था और उन्होंने फसल भी बोई थी, इसलिए सतपाल द्वारा उन्हें 2.36 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाने का आदेश दिया गया था। सतपाल द्वारा अक्टूबर 2016 में राजस्व विभाग के खाते में यह राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर दी गई थी, लेकिन मुख्तियार सिंह और उसके भाइयों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। दो साल बाद उन्हें सरकारी खजाने में पड़ी राशि के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने बैंक से प्राप्त रसीदों का विवरण देते हुए अधिकारियों से मुआवजे के लिए अनुरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और इसलिए उन्होंने अदालत के आदेशों के निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया। अदालत ने पाया कि अधिकारियों द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। मामले का फैसला मुख्तियार सिंह के पक्ष में एकतरफा हुआ। इसलिए अदालत ने जिला कलेक्टर और तहसीलदार सेल्स के खिलाफ डिक्रीटल राशि की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की थी। इस प्रकार न्यायालय ने जिला कलेक्टर जालंधर की टोयोटा इनोवा कार, पंखा, एसी, उनके कार्यालय और तहसीलदार तथा विश्राम कक्ष में लगे फर्नीचर और अन्य सामान को जब्त कर लिया। हालांकि, न्यायालय ने उनके वेतन खाते को जब्त करने से परहेज किया। यहां तक कि एक बेलिफ को भी आदेश दिया गया कि वह कुर्की वारंट को निष्पादित करे और 15 दिनों के भीतर कुर्की वारंट वापस कर दे। लेकिन आखिरकार अधिकारियों ने राहत की सांस ली।
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Payal
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