पंजाब
Jalandhar: बिना हिसाब वाले ऋण शुल्कों को लेकर आवास वित्त कंपनी पर जुर्माना
Ratna Netam
18 March 2026 1:37 PM IST

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Jalandhar.जालंधर: पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को कड़ी फटकार लगाते हुए, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस लेंडर को 'सेवा में कमी' का दोषी ठहराया है। आयोग ने पाया कि लेंडर कई सालों तक एक कर्जदार के पैसे का हिसाब देने में नाकाम रहा, जिससे जवाबदेही में गंभीर खामियां उजागर हुई हैं। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह अतिरिक्त शुल्क ब्याज सहित वापस करे और एक वरिष्ठ नागरिक को मुआवजा दे, जिसे सालों तक अपनी समस्या के समाधान के लिए दर-दर भटकना पड़ा।
यह मामला जालंधर के अर्बन एस्टेट फेज 2 की रहने वाली मौली राजन ने दायर किया था। उन्होंने 2010 में फ्लोटिंग ब्याज दर पर 12 लाख रुपये का होम लोन लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमित रूप से EMI चुकाने के बावजूद, कंपनी ने ब्याज दर में कटौती के अपने वादे पर अमल नहीं किया, जिसके लिए उन्होंने 2017 में 5,750 रुपये का भुगतान भी किया था। शिकायत के अनुसार, कंपनी के अधिकारियों ने राजन को कम ब्याज दर का लाभ उठाने के लिए यह राशि "कनवर्जन फीस" के तौर पर जमा करने के लिए राजी किया था। हालांकि, उन्हें इस वादे का लाभ कभी नहीं मिला। इसके बजाय, सालों बाद उन्हें पता चला कि उनसे 12.42% जितनी ऊंची ब्याज दर वसूली जा रही थी, जो उस समय की प्रचलित बाजार दरों से कहीं अधिक थी।
हालात तब और बिगड़ गए जब बार-बार शिकायतें करने और फॉलो-अप करने के बावजूद कथित तौर पर कोई समाधान नहीं निकला। राजन ने कंपनी पर बार-बार फोन करके और अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकियां देकर उन्हें परेशान करने का भी आरोप लगाया।
हालांकि फाइनेंस कंपनी ने इन आरोपों को बेबुनियाद और समय-सीमा से बाहर बताते हुए इनका विरोध किया, लेकिन आयोग ने पाया कि भले ही ब्याज दर लोन समझौते के 'फ्लोटिंग क्लॉज' के अनुसार ही लागू की गई थी, फिर भी 5,750 रुपये की राशि कई सालों तक बिना समायोजित हुए पड़ी रही। आयोग ने अपने आदेश में कहा, "विपक्षी पक्ष (कंपनी) 2017 से बिना किसी औचित्य के इस राशि का लाभ उठा रहा है," और इसे 'सेवा में कमी' करार दिया।
कंपनी को जवाबदेह ठहराते हुए, अध्यक्ष हरवीन भारद्वाज और सदस्य ज्योत्सना की अध्यक्षता वाले आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह शिकायत दर्ज करने की तारीख से 9% वार्षिक ब्याज के साथ 5,750 रुपये वापस करे। आयोग ने मानसिक उत्पीड़न के मुआवजे के तौर पर 25,000 रुपये और मुकदमेबाजी के खर्च के तौर पर 10,000 रुपये का भुगतान 45 दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया।
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