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Jalandhar.जालंधर: जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत, आगामी त्योहारों के मद्देनजर, शासन के निर्देशानुसार, जिला सीमा के भीतर पटाखों के उपयोग के संबंध में विशिष्ट आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में, जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में पटाखे फोड़ने और आतिशबाजी के दिन और समय निर्धारित किए हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय से पहले या बाद में पटाखे फोड़ना सख्त वर्जित होगा।
20 अक्टूबर, 2025 को पड़ने वाली दिवाली पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। 5 नवंबर, गुरुपर्व पर, अनुमत समय सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक है। इसी प्रकार, क्रिसमस पर 25 और 26 दिसंबर के बीच रात 11.55 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे और यही समय नए साल की पूर्व संध्या, 31 दिसंबर को भी लागू रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने आगे स्पष्ट किया कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थलों जैसे शांत क्षेत्रों के 100 मीटर के दायरे में पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।
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