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Jalandhar,जालंधर: न्यायिक मजिस्ट्रेट राम पाल की अदालत ने दो व्यवसायी भाइयों जगजीत सिंह और अवतार सिंह को धोखाधड़ी और ट्रेडमार्क अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। नारनकार मैकेनिकल वर्क्स, फगवाड़ा के मंजीत सिंह कलसी ने अपने वकील गुरविंदर अरोड़ा के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। कलसी नारनकार मैकेनिकल वर्क्स, फगवाड़ा गेट, जालंधर के मालिक हैं और कलसी रंडा मशीन के ब्रांड नाम से यूनिवर्सल वुड वर्किंग प्लानर्स (रंडा मशीन) की बिक्री और निर्माण के व्यवसाय में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि उनका ब्रांड नाम 28 जनवरी, 2005 से जारी ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत पंजीकृत ट्रेडमार्क है। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी कंपनी द्वारा निर्मित वुड प्लानर मशीन अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण बढ़ई के बीच लोकप्रिय थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी जगजीत सिंह और अवतार सिंह (वरयाना औद्योगिक परिसर में इकाई रखने वाले) ने लोकप्रियता पाने के लिए "कलसी मशीन टूल्स (रजिस्टर्ड)" के नाम और शैली के तहत उसी रंडा मशीन का निर्माण भी शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि आरोपी द्वारा निर्मित उत्पाद उनके द्वारा निर्मित उत्पाद की गुणवत्ता से मेल नहीं खाता है, जिसके कारण उनके ब्रांड की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है।
शिकायतकर्ता ने आरोपी से कई बार समान ब्रांड और कलसी शब्द का उपयोग न करने के लिए कहा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। आरोपियों ने सभी आरोपों से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने आगे दलील दी कि फर्म कलसी मशीन टूल्स उनके पिता सुरेन्द्र सिंह द्वारा पंजीकृत थी, जिनका 2011 में निधन हो गया था। उन्होंने कहा कि फर्म 1993 में पंजीकृत हुई थी और फर्म कलसी मशीन टूल्स के पंजीकरण से पहले की है हालांकि, अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता का ट्रेडमार्क “कलसी रंडा मशीन”, जो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, दिल्ली के साथ पंजीकृत था, लेकिन आरोपी का ट्रेडमार्क ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत नहीं था। वे केवल स्वामित्व की घोषणा की एक प्रति प्रस्तुत कर सके, जिसे दिल्ली में उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में एक वकील द्वारा पंजीकृत कराया गया था और इसलिए, यह ट्रेड मार्क अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। अदालत ने यह भी पाया कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता के साथ बेईमानी से धोखाधड़ी की है। अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 420 और ट्रेड मार्क्स एक्ट की धारा 103 और 104 के तहत अपराध करने के लिए दोषी पाया। अदालत ने दोनों को आईपीसी की धारा 420 के तहत दोषी पाए जाने पर दो साल की सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। उन्हें ट्रेड मार्क्स एक्ट की धारा 103 का उल्लंघन करने के लिए दो साल की सश्रम कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने और ट्रेड मार्क्स एक्ट की धारा 104 का उल्लंघन करने के लिए दो साल की सश्रम कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी और पहले से काटी गई हिरासत की अवधि को सजा में से घटा दिया जाएगा।
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Payal
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