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Jalandhar,जालंधर: डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पांचाल deputy commissioner Amit Kumar Panchal ने बुधवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कपूरथला जिले की सीमा में धान के अवशेष/पराली जलाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। इसके अलावा, कपूरथला जिले में शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन के माध्यम से धान की कटाई पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर खेतों में धान की कटाई के बाद बचे अवशेष/पराली/घास को आग लगा दी जाती है, जिससे पर्यावरण, जानवरों, आस-पास की फसलों और सड़क किनारे लगे पौधों/पेड़ों को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ये आदेश इस साल 25 सितंबर से 23 नवंबर तक लागू रहेंगे।
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Payal
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