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Panjab पंजाब। गोराया के 31 वर्षीय व्यक्ति को 2021 में 12 वर्षीय लड़की के साथ जघन्य बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अर्चना कंबोज ने गुरुवार को जालंधर की एक फास्ट-ट्रैक अदालत में फैसला सुनाया, जिससे अपराध के चार साल बाद मामले का अंत हो गया। 13 फरवरी, 2021 को पीड़िता गोराया गांव में अपने घर के बाहर से लापता हो गई थी। उसके परिवार और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद आरोपी के घर में उसका खून से सना हुआ शव मिला। गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पीड़िता के परिवार का पड़ोसी था।
पुलिस जांच में पता चला कि गुरप्रीत ने लड़की का अपहरण किया, उसके साथ कई बार बलात्कार किया और उसके शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में लड़की के सिर पर धारदार हथियार या पत्थर से चोट लगने की पुष्टि हुई, जिससे उसकी मौत हो गई। शव मिलने पर ग्रामीणों द्वारा गुरप्रीत की पिटाई करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आईपीसी की धारा 302, 364, 376 और 201 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
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Harrison
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