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Ludhiana,लुधियाना: उद्योगपति, खास तौर पर फोकल प्वाइंट्स के प्लॉट धारक, जहां उन्हें पीएसआईईसी ने लीज पर जमीन मुहैया करवाई थी, राज्य सरकार की अधिसूचना से नाराज हैं, जिसमें प्लॉट की बिक्री के समय पीएसआईईसी को 50 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क जमा करवाने का प्रावधान है। एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग (एटीआईयू) के अध्यक्ष पंकज शर्मा और अन्य कार्यकारी सदस्यों ने करीब चार महीने पहले आई अधिसूचना की निंदा की। शर्मा ने कहा कि शुरू में प्लॉट धारकों को प्लॉट आवंटन के समय पीएसआईईसी को लीजहोल्ड शुल्क देना पड़ता था। इसके बाद अगर प्लॉट धारक अपने प्लॉट को फ्रीहोल्ड करवाना चाहते हैं, तो उन्हें सर्किल रेट पर निर्भर फ्रीहोल्ड शुल्क नगर निगम को देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पीएसआईईसी ने पहले कोई अन्य शर्त नहीं रखी थी। दो बार भुगतान करने के बाद अगर उद्योगपति प्लॉट बेचना चाहते हैं, तो मालिकों को फिर से क्षेत्र के सर्किल रेट का 50 प्रतिशत भुगतान पीएसआईईसी को करना होगा, जो कई बार लाखों रुपये में होता है।
उद्योगपतियों ने कहा कि यह एक बेबुनियाद नियम है, जो प्लॉट मालिकों पर अतिरिक्त बोझ डालता है। “सरकार प्लॉट मालिकों से कई बार टैक्स देने की उम्मीद कैसे कर सकती है। जब पीएसआईईसी ने प्लॉट आवंटित किए थे, तो डीड में कभी भी यह उल्लेख नहीं किया था कि प्लॉट मालिकों पर ऐसा कोई टैक्स लगाया जाएगा। दूसरे, फोकल प्वाइंट क्षेत्र को एमसी को सौंपने के बाद, यह फोकल प्वाइंट पर नियंत्रण समाप्त कर देता है, खासकर जब एमसी द्वारा संपत्ति कर एकत्र किया जाता है। हालांकि, फोकल प्वाइंट के वास्तविक नियंत्रण पर सरकार की ओर से स्पष्टता की कमी के कारण, प्लॉट मालिकों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है,” शर्मा ने कहा। एटीआईयू के सदस्य, जिनमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल सचदेवा, उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता, संजय गुप्ता, भूषण गुप्ता, वनीर गुप्ता, सुमन कुपलिश, ऋषभ गुप्ता, कैप्टन आरके मित्तल और अन्य कार्यकारी सदस्य शामिल थे, ने पीएसआईईसी के इन निर्देशों की निंदा करने के लिए एक बैठक की और सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की अपील की क्योंकि स्पष्टता के अभाव में सभी प्रमुख व्यापारिक विकास रुक गए हैं।
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Payal
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