पंजाब

Punjab. के लुधियाना में भीड़ ने 'अतिक्रमणकारी' को खंभे से बांधकर पीट-पीटकर मार डाला

Kanchan Paikara
8 Nov 2025 10:10 AM IST
Punjab. के लुधियाना में भीड़ ने अतिक्रमणकारी को खंभे से बांधकर पीट-पीटकर मार डाला
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Punjab पंजाब : लुधियाना के कोचर मार्केट में गुरुवार देर रात एक घर में घुसने पर एक व्यक्ति को बिजली के खंभे से बांधकर पीट-पीटकर मार डाला गया।पुलिस ने पीड़ित के खिलाफ घर में जबरन घुसने का मामला भी दर्ज किया है।पुलिस ने मकान मालिक मोहन लाल और उनके बेटे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है, जो कथित तौर पर घटना से एक दिन पहले ही घर में रहने आए थे। पुलिस ने बताया कि इस क्रूर हमले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।पुलिस ने पीड़ित के खिलाफ घर में जबरन घुसने का भी मामला दर्ज किया है। उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है।पुलिस के अनुसार, कुछ स्थानीय निवासियों ने कथित तौर पर रात करीब 1 बजे मोहन लाल के घर में घुसते हुए एक अज्ञात व्यक्ति को देखा था। जब उससे पूछताछ की गई और वह संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाया, तो उसे बिजली के खंभे से बांध दिया गया और उसके हाथ पीछे की ओर बाँध दिए गए और मकान मालिक व अन्य निवासियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भीड़ ने उस व्यक्ति को बार-बार थप्पड़ और लात-घूंसों से मारा, उसके चेहरे और पेट पर तब तक वार किए जब तक कि उसका शरीर चोटों से भर नहीं गया।जब उसकी हालत बिगड़ती गई, तो हमलावर उसे पास के एक अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक चिकित्सा जाँच से संकेत मिलता है कि हमले के दौरान लगी गंभीर अंदरूनी चोटों के कारण उसकी मौत हुई। मौत के सही कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद होगी।सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) गुरइकबाल सिंह ने कहा, "यह एक गंभीर मामला है। उस व्यक्ति को एक खंभे से बाँधकर बेरहमी से पीटा गया था। हम मृतक और इसमें शामिल लोगों की पहचान कर रहे हैं। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ज़िम्मेदार हर व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"पुलिस की कई टीमें सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही हैं और आसपास के निवासियों से पूछताछ कर रही हैं ताकि लिंचिंग में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके।
नफे सिंह राठी हत्याकांड: धमकियों के बाद गवाह ने तत्काल सुरक्षा की माँग की; सीबीआई अदालत ने कार्रवाई के आदेश दिएडिवीजन नंबर 5 थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर बिक्रमजीत सिंह ने बताया कि मोहन लाल और उनके बेटे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने आगे बताया कि उनके और साथियों की पहचान की जा रही है। खबर लिखे जाने तक किसी को भी औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया था।प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि पीड़ित घर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था, हालाँकि पुलिस ने ज़ोर देकर कहा कि भीड़तंत्र किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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