पंजाब

अमृतसर में जिलाधिकारी ने हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी

Neha Dani
16 Jan 2023 11:50 AM GMT
अमृतसर में जिलाधिकारी ने हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी
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उसके विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जायेगी. यह आदेश 17 मार्च 2023 तक लागू रहेगा।
अमृतसर: अमृतसर के जिलाधिकारी ने हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. इसके अलावा हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में मजिस्ट्रेट परमिंदर सिंह भंडाल ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
सोशल मीडिया पर रहेगी पाबंदी-
इसके अलावा शादियों/कार्यक्रमों और अन्य समारोहों में हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सार्वजनिक समारोहों, पूजा स्थलों, शादी पार्टियों या अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा देने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
17 मार्च, 2023 तक निषेध
कार्यपालक दंडाधिकारी ने कहा कि जिले में यदि कोई सामान्य एवं विशिष्ट इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जायेगी. यह आदेश 17 मार्च 2023 तक लागू रहेगा।

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