पंजाब

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का अहम आदेश, कहा- पति की प्रतिष्ठा पर आघात करना पत्नी की क्रूरता, तलाक का हकदार

Sarita
13 July 2022 9:49 AM IST
Important order of Punjab and Haryana High Court, said - cruelty to the wife to hurt the reputation of the husband, entitled to divorce
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फाइल फोटो 

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि पति की प्रतिष्ठा पर आघात करना सीधे तौर पर पति व ससुराल वालों के प्रति पत्नी की क्रूरता है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि पति की प्रतिष्ठा पर आघात करना सीधे तौर पर पति व ससुराल वालों के प्रति पत्नी की क्रूरता है। इसलिए पति तलाक का हकदार है। हाईकोर्ट ने पंचकूला फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए पति द्वारा दाखिल तलाक की याचिका मंजूर कर ली है।

याचिका में पंचकूला निवासी पति ने बताया कि उसका विवाह 26 सितंबर 2014 को चंडीगढ़ में हुआ था। विवाह के बाद से उनकी पत्नी उसके और परिवार के प्रति लगातार क्रूर रही। विवाह के बाद जब वह परिवार के साथ नैना देवी गया तो वहां पर पत्नी ने बवाल किया और सभी के सामने याची को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद याची नौकरी के सिलसिले में दिल्ली गया और वहां पर पत्नी ने खूब बवाल किया। याची ने बताया कि वहां पत्नी ने याची को बार-बार मैसेज कर परेशान किया और कहा कि वह या तो पुलिस के पास जाएगी या आत्महत्या कर लेगी।
याची को पत्नी से सुरक्षा के लिए स्थानीय एसएचओ से गुहार लगानी पड़ी थी। इसके बाद वह पंचकूला में ससुराल पहुंची और अपना सारा सामान लेकर अपने मायके अंबाला चली गई। इसके बाद याची व उसके परिवार के खिलाफ कई शिकायतें पुलिस को दी गईं। इसके चलते याची को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इससे परेशान होकर याची ने तलाक के लिए याचिका दाखिल कर दी। इसके बाद याची की पत्नी ने याची व उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दे दी। याची की पत्नी ने याचिका का विरोध करते हुए सभी आरोपों से इनकार किया।
पति से बेहद बुरा बर्ताव किया
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में जो सबूत पेश किए गए हैं वह साबित करते हैं कि पत्नी ने पति के साथ बेहद बुरा बर्ताव किया। इस प्रकार बार-बार पति व ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाया जिसके चलते पति को जेल जाना पड़ा। इससे पति व परिवार की प्रतिष्ठा को समाज के समक्ष आघात लगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा करना सीधे तौर पर पति व ससुराल वालों के प्रति क्रूरता है। हाईकोर्ट ने पंचकूला फैमिली कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए पति की तलाक से जुड़ी याचिका मंजूर कर ली।
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