पंजाब

ETT अध्यापकों की भर्ती के लिए अहम खबर, पंजाब सरकार ने किया यह ऐलान

Shantanu Roy
7 Aug 2022 2:16 PM GMT
ETT अध्यापकों की भर्ती के लिए अहम खबर, पंजाब सरकार ने किया यह ऐलान
x
बड़ी खबर

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा प्रोवाइडर्स, एजुकेशन प्रोवाइडर, एजुकेशन वालंटियर, ई.जी.एस./ए.आई.ई. और एस.टी.आर. वालंटियर को शिक्षा विभाग में ई.टी.टी. अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए निश्चित ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से अब सीधी भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में इन सभी कैटेगरी से जुड़े मुलाजिम भाग ले सकेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि बीते कई साल से सरकार की अलग-अलग स्कीमों के अधीन काम कर रहे इन युवाओं की तरफ से पंजाब के सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दी जा रही हैं। सीधी भर्ती के लिए पंजाब सरकार की तरफ से तय उम्र सीमा वह पार कर चुके हैं, इसलिए उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उम्र हद में वृद्धि की मांग कर रहे थे।

बैंस ने बताया कि उन्होंने इस मामले को मुख्यमंत्री पंजाब के समक्ष बहुत गंभीरता से उठाया था और मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से इसको हमदर्दी से विचारते हुए पंजाब सिविल सेवाएं (आम और सांझी सेवा शर्तें) नियम 1994 के नियम 19 (ढील देने की शक्ति) के अंतर्गत इन नियमों के नियम 5 में छूट देते हुए प्रशासनिक विभाग में शिक्षा प्रोवाइडर/एजुकेशन प्रोवाइडर/एजुकेशन वालंटियर/ ई.जी.एस./ए.आई.ई. और एस.टी.आर. वालंटियर के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्रशासनिक विभाग में भविष्य में आने वाले 5994 ई.टी.टी. के पदों के लिए अप्लाई करने के लिए ऊपरी उम्र सीमा में छूट देने को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मान सरकार के इस फैसले से शिक्षा विभाग में काम करते यह लगभग 12 हजार शिक्षक अप्लाई कर सकेंगे। यह तय किया गया है कि जितने साल/ महीने ठेके के आधार पर शिक्षा विभाग में काम किया गया है, उतने साल/महीने की ऊपरी उम्र सीमा में छूट मिलने योग्य होगी। यह छूट सिर्फ विभाग में भविष्य में आने वाले 5994 ई.टी.टी. के पदों की भर्ती के लिए केवल एक बार मिलने योग्य होगी।
Next Story