पंजाब
पंजाब के स्कूलों के लिए अहम खबर, स्पोर्ट फंड वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई ब्रेक
Shantanu Roy
3 Aug 2022 4:30 PM GMT

x
बड़ी खबर
मोहाली। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों पर बढ़ाए स्पोर्ट्स फंड को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा ब्रेक लगा दी गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट द्वारा सरकार को नोटिस ऑफ मोशन जारी किया गया है। मान्यता प्राप्त स्कूल एसोसिएशन रासा (यू.के.) के चेयरमैन हरपाल सिंह यू.के. और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के प्रधान डॉ.जगजीत सिंह धूरी ने बताया कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग पंजाब, निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों से अलग-अलग तरह के वसूले जाने वाले फंडों पर अत्यधिक अनावश्यक वित्तीय बोझ डाल रहे हैं।
ताजा आदेश प्राईवेट स्कूलों को स्पोर्ट्स फंड के नाम पर जजिया टैक्स वसूलने के आदेश जारी किए गए है। यह सिर्फ निजी स्कूलो से ही वसूला जाता है। डॉ. धूरी और यू.के. ने बताया कि माननीय सुधीर मित्तल की अदालत द्वारा दलीले सुनने के बाद इन आदेशों पर स्टे आर्डर जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा सचिव और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को मोशन ऑफ ऑर्डर जारी किया गया है।
Next Story