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Punjab.पंजाब: प्रशासन ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए तथा सुखना जलग्रहण क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया। उपायुक्त निशांत कुमार यादव के आदेश पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई। एसडीएम, सेंट्रल की देखरेख में की गई तोड़फोड़ के दौरान महिला कांस्टेबलों सहित पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया था। यह कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई।
यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2009 में जारी आदेशों के अनुपालन में की गई, जिसमें झील को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए सुखना जलग्रहण क्षेत्र के रखरखाव का आदेश दिया गया है। न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में किसी भी आवासीय कॉलोनी या निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई है। इसके अलावा, न्यायालय के निर्देशों ने प्रवर्तन एजेंसियों को बिना किसी पूर्व सूचना के चल रहे निर्माण को रोकने तथा इन आदेशों का उल्लंघन करके बनाए गए किसी भी ढांचे को ध्वस्त करने का अधिकार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी दोहराया है कि 21 मई, 2012 के बाद इस क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। किसी भी उल्लंघन के लिए अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
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