पंजाब

Pakharpura, कथूनंगल में अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की गईं

Payal
8 Feb 2025 12:37 PM GMT
Pakharpura, कथूनंगल में अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की गईं
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Amritsar.अमृतसर: पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) के अधिकारियों ने पुलिस व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में शुक्रवार को अमृतसर-पठानकोट हाईवे के नजदीक पाखरपुरा व कथुनंगल गांव में विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह व अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई का नेतृत्व जिला नगर योजनाकार (नियामक) गुरसेवक सिंह औलख, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जगबीर सिंह व संबंधित उपमंडल अभियंता ने किया। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि भविष्य में विकास की दिशा को नियंत्रित करने के लिए पाखरपुरा व कथुनंगल गांव में विकसित की जा रही नई अनाधिकृत कॉलोनियों को पीएपीआरए एक्ट 1995 के तहत काम बंद करने के नोटिस जारी किए गए तथा
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
उन्होंने बताया कि इन अनाधिकृत कॉलोनियों के मालिकों ने सरकारी नियमों की अवहेलना की तथा नोटिस जारी होने के बावजूद उक्त अनाधिकृत कॉलोनियों के संबंध में स्पष्टीकरण देने की बजाय मौके पर विकास कार्य जारी रखा, जिसके तहत उच्च अधिकारियों के आदेश पर कार्रवाई की गई। अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ 16 जनवरी को विज्ञप्ति जारी कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन कॉलोनी मालिकों ने फिर से काम शुरू कर दिया, जिसके चलते नए निर्माणों को फिर से ध्वस्त किया गया। पीएपीआरए अधिनियम, 1995 में 2024 में संशोधन के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर को 5-10 साल की कैद तथा 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विभाग ने अब तक 15 अवैध कॉलोनियों के लिए कॉलोनाइजरों तथा अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा है।
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