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प्रोटेक्शन आफ राइट आन मैरिज
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : यूसुफ का कहना है कि अगर मैं दहेज में कार नहीं दे पाया तो इसमें मेरी बेटी की क्या गलती है। तीन तलाक भेजकर उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना सरासर नाइंसाफी है। वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और आरोपितों को सजा दिलाएंगे, ताकि किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा करने की कोई हिम्मत न करे। वहीं, शरीफा ने आरोप लगाया कि उसे तीन तलाक देने के बाद गुलजार ने अपनी बुआ की बेटी से निकाह कर लिया है।
पंजाब में तीन तलाक का पहला केस दर्ज किया गया है। लुधियाना जिले के थाना समराला में आइपीसी की धारा 498ए और द मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन आफ राइट आन मैरिज) एक्ट 2019 के तहत यह केस दर्ज किया गया है। गांव कुब्बे के रहने वाले यूसुफ ने बताया कि उनकी बेटी के साथ तीन तलाक के नाम पर नाइंसाफी हुई है। इसलिए उन्होंने उसके हक के लिए आवाज उठाकर केस दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि उनके तीन बेटे और तीन बेटियां हैं।बेटियों में सबसे बड़ी शरीफा की शादी उन्होंने हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के रहने वाले गुलजार से करवाई थी।
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