यहां ट्रैवल एजेंटों के कार्यालयों और आईईएलटीएस केंद्रों के निरीक्षण के दौरान, कम से कम छह उचित लाइसेंसिंग दस्तावेज पेश नहीं कर सके।
एसडीएम आकाश बंसल ने कहा कि केंद्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा एक अन्य सेंटर के पास लाइसेंस था, लेकिन कुछ उल्लंघन पाए गए। एसडीएम ने कहा कि मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर (डीसी) डॉ. सेनु दुग्गल ने कहा कि ट्रैवल परीक्षा केंद्र या आईईएलटीएस संस्थान चलाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। डीसी ने कहा, "बिना लाइसेंस के काम करते पाए जाने पर किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
डीसी ने कहा कि लोगों को उनकी सेवाएं चुनने से पहले ट्रैवल एजेंसी/आईईएलटीएस सेंटर के लाइसेंस की जांच करनी चाहिए। डीसी ने कहा कि किसी भी ट्रैवल एजेंसी का विज्ञापन दिखाने से पहले मीडिया को संबंधित व्यक्ति के पंजीकरण नंबर की एक प्रति प्राप्त करनी होगी। उन्होंने कहा कि विज्ञापन में ट्रैवल एजेंसी का पंजीकरण नंबर भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।