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राज्य में गोहत्या कानून के तहत 319 एफआईआर दर्ज की हैं.
पंजाब पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में गोहत्या अधिनियम के तहत दर्ज व्यक्तियों के परिसरों पर रविवार को राज्यव्यापी छापेमारी की। छापेमारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देश पर की गई।
विशेष डीजीपी (कानून व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने कहा कि अभियान राज्य भर में सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक चलाया गया। सभी सीपी/एसएसपी को ऐसे व्यक्तियों के परिसरों पर छापा मारने और उनकी वर्तमान स्थिति को सत्यापित करने के लिए निरीक्षकों/उप-निरीक्षकों के तहत टीमों की प्रतिनियुक्ति करने के लिए कहा गया था।
900 कर्मियों वाली 132 पुलिस टीमों ने अधिनियम के तहत बुक किए गए व्यक्तियों के 185 परिसरों पर छापा मारा। जानकारी के मुताबिक, पंजाब पुलिस ने 2016 से अब तक राज्य में गोहत्या कानून के तहत 319 एफआईआर दर्ज की हैं.
विशेष डीजीपी ने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया गया कि वे अवैध गतिविधियों में शामिल न हों, जिससे सामाजिक वैमनस्य पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की छापेमारी जारी रहेगी।
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Triveni
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