पंजाब

पंजाब में 1 जून को अवकाश

Renuka Sahu
29 May 2024 4:08 AM GMT
पंजाब में 1 जून को अवकाश
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पंजाब : मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सिबिन सी ने लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति देने के लिए 1 जून को राज्य में विशेष अवकाश घोषित किया है। इसके अतिरिक्त, 30 मई को शाम 5 बजे से 1 जून को शाम 7 बजे तक तथा चुनाव परिणाम वाले दिन 4 जून को ड्राई डे घोषित किया गया है।

सिबिन सी ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम तथा शैक्षणिक संस्थान 1 जून को राजपत्रित अवकाश मनाएंगे। यह अवकाश भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत घोषित किया गया है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों, व्यवसायों, व्यापारों या किसी अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी(1) के अनुसार 1 जून को वोट डालने के लिए सवेतन अवकाश मिलेगा। इस संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है।


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