
चंडीगढ़ Chandigarh इंग्लैंड की एक अदालत ने पंजाबी मूल के एक व्यक्ति को सोहो रोड पर एक जोड़े पर अपनी कार चढ़ा देने के जुर्म में 11 साल और तीन महीने की जेल की सज़ा सुनाई है। वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के अनुसार, 41 वर्षीय हरिंदरपाल अथवाल 16 दिसंबर की सुबह बर्मिंघम सिटी सेंटर से निकले और सोहो रोड पर गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़े, जहाँ उन्होंने अचानक अपनी कार को सामने से आ रहे ट्रैफिक की तरफ मोड़ दिया और उसे फुटपाथ पर चढ़ा दिया।
उन्होंने एक खड़ी कार से टकराने से पहले, 54 वर्षीय एक व्यक्ति और उनकी 47 वर्षीय पत्नी को टक्कर मार दी। इसके बाद अथवाल ने गाड़ी पीछे की और उस व्यक्ति को दूसरी बार टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया; इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी को ऐसी चोटें आईं जिनसे उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई; उसे अस्पताल ले जाया गया।
एक बयान में, विधवा ने कहा कि अथवाल के इस कृत्य ने उससे उसके पति को छीन लिया, उसकी सेहत बर्बाद कर दी, और उसके बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी। उसने कहा कि वह हर दिन अपने पति के लिए रोती है, जिसे उसने अपना भावनात्मक सहारा, अपनी ताकत और परिवार का मुख्य आधार बताया। ओल्डबरी के सोरेल क्लोज़ का रहने वाला अथवाल एक दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उसने दावा किया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि किसी की मौत हुई है।
19 जनवरी को उसने कई अपराधों के लिए अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिनमें खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाकर किसी की जान लेना, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाकर गंभीर चोट पहुँचाना, और ड्राइविंग के लिए अयोग्य घोषित होने के बावजूद गाड़ी चलाकर किसी की जान लेना शामिल था। 13 मई को, बर्मिंघम क्राउन कोर्ट ने अथवाल को 11 साल और तीन महीने जेल की सज़ा सुनाई। जेल से रिहा होने के बाद उस पर 20 साल तक गाड़ी चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।





