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Amritsar,अमृतसर: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और नगर निगम (एमसी) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उल्लंघन करते हुए, अधिकारियों ने एएसआई संरक्षित स्मारक, ऐतिहासिक राम बाग के अंदर एक बैटरी चार्जिंग स्टेशन, रेस्तरां और अन्य वाणिज्यिक उपक्रम स्थापित किए। एक स्थानीय कार्यकर्ता पीसी शर्मा ने अब इस मामले में हस्तक्षेप करने और राम बाग की विरासत को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) के निदेशक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के महानिदेशक को पत्र लिखा है। पीसी शर्मा ने एएसआई और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि नगर निगम जानबूझकर 4 दिसंबर, 2018 को तत्कालीन नगर आयुक्त और अधीक्षण पुरातत्वविद्, एएसआई, चंडीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों का उल्लंघन कर रहा है।
“यह राम बाग, जिसे आमतौर पर कंपनी गार्डन के रूप में जाना जाता है, अब सुबह और शाम की सैर करने वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है देर रात तक उद्यान के अंदर पार्किंग में बड़ी संख्या में वाहन देखे जा सकते हैं। वाहनों, रेहड़ी-पटरी वालों, दुकानों और अनुपयुक्त शेडों की बढ़ती संख्या से जनता बहुत परेशान है। आगंतुकों को हरा-भरा, स्वच्छ और स्वास्थ्यकर वातावरण प्रदान करने का उद्देश्य विफल हो रहा है और उद्यान अपनी प्राकृतिक सुंदरता खो रहा है। भारी यातायात और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण पेड़ और पक्षी प्रभावित हो रहे हैं। समझौते के अनुसार, दोनों पक्ष (एएसआई और एमसी) स्मारक के भीतर स्थापित अवैध निर्माणों को हटाने के लिए सहमत हुए थे। लेकिन यह दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे उद्यान की शोभा फीकी पड़ रही है। पर्यटकों की आवाजाही लगभग शून्य है। नगर निगम ने नए अतिक्रमण, वाहनों की आवाजाही, रेहड़ी-पटरी वालों, चाय की दुकानों और शेड और बैटरी चार्जिंग स्टेशन के निर्माण के लिए अधीक्षण पुरातत्वविद्, एएसआई से लिखित अनुमति नहीं ली होगी। उल्लंघन के बाद, एमसी अधिकारियों को बुलाकर पूछताछ की जानी चाहिए, अधिवक्ता पीसी शर्मा ने कहा।
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Payal
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