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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), किन्नौर ने घोषणा की है कि 13 सितंबर को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह घोषणा आज डीएलएसए किन्नौर के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जितेंद्र सैनी ने की। सैनी ने कहा कि लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामले - दीवानी और फौजदारी दोनों - सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लाए जा सकते हैं। इनमें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत मामले, धन वसूली के मामले, श्रम विवाद और बिजली-पानी के बिलों से संबंधित समस्याएं, साथ ही भरण-पोषण के दावे और अन्य समझौता योग्य विवाद शामिल हैं। सैनी ने लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों का निपटारा करने के इच्छुक व्यक्तियों से रामपुर बुशहर, रिकांगपिओ, आनी (कुल्लू) स्थित न्यायिक न्यायालय परिसर या रिकांगपिओ स्थित डीएलएसए कार्यालय में संपर्क करने का आग्रह किया।
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