पंजाब

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

Neha Dani
2 Nov 2022 6:04 AM GMT
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
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मार्गों के साथ छावनियों को प्रभावित कर रहा है।
भारतीय सेना ने खनन के लिए कुछ शर्तें लगाई हैं और उसके मुताबिक अब पंजाब सरकार को सीमा के 5 किलोमीटर के दायरे में खनन के लिए सेना से एनओसी लेनी होगी. साथ ही सीमा के एक किलोमीटर के दायरे में खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
उल्लेखनीय है कि खनन ठेके रद्द करने के नियमों का पालन नहीं करने पर पंजाब सरकार पर यह जुर्माना लगाया गया है। 23 सितंबर को खान विभाग ने एक फर्म का ठेका रद्द कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि पंजाब सरकार ने जिन नियमों का पालन नहीं किया है, उसके तहत सरकार पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
भारत-पाक सीमा पर खनन से पहले सेना से एनओसी लेना अनिवार्य
भारतीय सेना ने पंजाब सरकार से भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भविष्य में किसी भी तरह की खनन गतिविधियों के लिए उससे अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) हासिल करने को कहा है।
एनओसी केवल ब्रिगेडियर या उससे ऊपर के पद पर तैनात अधिकारी ही जारी कर सकते हैं। सेना की पश्चिमी कमान ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर इस संबंध में अधिसूचना जारी कर इस शर्त को अपनी खनन नीति में शामिल करने को कहा है। सेना की ओर से यह पत्र पंजाब के प्रधान सचिव (जल संसाधन, खनन एवं भूविज्ञान विभाग) कृष्ण कुमार को पंजाब में अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे मामले के सिलसिले में लिखा गया है।
सेना ने दोहराया कि खनन (कानूनी या अवैध) भारतीय सेना की रक्षा तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। खनन विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सैनिकों की आवाजाही, सैन्य स्टेशनों और विभिन्न राजमार्गों/मार्गों के साथ छावनियों को प्रभावित कर रहा है।

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