पंजाब

Punjab DGP से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

Kiran
27 Aug 2026 12:10 PM IST
Punjab DGP से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
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Punjab पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के डायरेक्टर-जनरल ऑफ़ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) को अगली सुनवाई की तारीख पर कोर्ट में पेश होने और यह बताने का निर्देश दिया है कि अभियोजन पक्ष के गवाह, खासकर पुलिस अधिकारी, बार-बार गैर-ज़मानती वारंट जारी होने के बावजूद अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए ट्रायल कोर्ट में क्यों पेश नहीं हो रहे हैं। जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "इस मामले का एक और पहलू है, बल्कि एक बहुत ज़रूरी पहलू है, जिस पर कोर्ट का ध्यान जाना चाहिए: अभियोजन पक्ष के गवाहों का पेश न होना, खासकर तब जब वे पुलिस अधिकारी हों, जबकि ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-ज़मानती वारंट जारी किए हों।"
बेंच ने गौर किया कि NDPS मामलों में सरकारी गवाह –– "जिनमें ज़्यादातर पुलिसकर्मी होते हैं" –– ज़मानती वारंट और कई मामलों में गैर-ज़मानती वारंट जारी होने के बावजूद सबूत देने के लिए कोर्ट में पेश होने में लगातार नाकाम रहे हैं। बेंच ने आगे कहा: "चिंता की बात यह है कि कई मामलों में ज़मानती वारंट भी लंबे समय तक तामील नहीं हो पाते, जिसके कारण सिर्फ़ इसी वजह से NDPS एक्ट के तहत मुकदमों की सुनवाई बार-बार टालनी पड़ती है।"
इस स्थिति को "अभियोजन प्रक्रिया में एक बेहद परेशान करने वाली और सिस्टम की खामी" बताते हुए जस्टिस गोयल ने कहा कि "सरकारी गवाहों की उदासीनता या जानबूझकर सहयोग न करने" की वजह से मुकदमे अटके हुए हैं। ऐसा व्यवहार "न केवल आरोपी के – चाहे वह जेल में हो या ज़मानत पर – संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जल्द सुनवाई के अधिकार को बेकार करता है, बल्कि आपराधिक न्याय व्यवस्था को भी बुरी तरह कमज़ोर करता है"। बेंच ने यह भी कहा कि देखा गया है कि अधिकारी FIR दर्ज करने और आरोपी को गिरफ्तार करने में तो अक्सर तेज़ी दिखाते हैं, लेकिन "एक बार जब मामला ट्रायल तक पहुँचता है, तो वही तेज़ी अक्सर गायब हो जाती है"।
कोर्ट ने साफ़ किया कि "चालान/फ़ाइनल रिपोर्ट पेश करने/दायर करने से अभियोजन एजेंसी की ज़िम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती; बल्कि यह मामले को पूरी मुस्तैदी से आगे बढ़ाने की उसकी ड्यूटी की शुरुआत होती है"। जस्टिस गोयल ने आगे कहा कि सरकारी गवाहों – जो राज्य के कर्मचारी होते हैं – द्वारा अपनी ड्यूटी से पीछे हटना "न्याय प्रणाली में जनता का भरोसा कम करता है और अभियोजन पक्ष की उदासीनता दिखाकर आपराधिक तत्वों का हौसला बढ़ाता है"। इसमें कहा गया कि इस देरी से "रोकथाम की क्षमता कमज़ोर होती है और मुकदमे के दौरान नशीले पदार्थों के अपराधी समाज में वापस आ जाते हैं", साथ ही यह NDPS एक्ट के मुख्य मकसद—यानी ड्रग तस्करी और नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने—में भी बाधा डालता है।
बेंच ने सीनियर पुलिस अधिकारियों की ज़िम्मेदारी भी तय की। जस्टिस गोयल ने कहा, "ज़िला स्तर पर पुलिस फ़ोर्स के प्रमुख, यानी संबंधित SSP/SP की भी यह ज़िम्मेदारी है कि वे अपने मातहत पुलिस अधिकारियों के कामकाज पर नज़र रखें और यह पक्का करें कि वे संबंधित ट्रायल कोर्ट में गवाही देने के लिए मौजूद रहें।" उन्होंने आगे कहा कि सीनियर पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनी ड्यूटी से साफ़ तौर पर मुंह मोड़ना एक ऐसी समस्या है जिसे कोर्ट "नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता"। अपने विस्तृत आदेश में, जस्टिस गोयल ने कहा कि नियमों का पालन न करने या उन्हें नज़रअंदाज़ करने का नतीजा सिर्फ़ प्रक्रिया में देरी तक सीमित नहीं था। इससे ट्रायल रुक गया, आरोपी को समय पर फ़ैसला नहीं मिल पाया, और कोर्ट को उसी एजेंसी की सुविधा या लापरवाही का इंतज़ार करना पड़ा जिसने आपराधिक कानूनी प्रक्रिया शुरू की थी।
जस्टिस गोयल ने आगे कहा, "कोर्ट का बार-बार किसी सरकारी कर्मचारी को ऐसी ड्यूटी निभाने के लिए बुलाना जिसे निभाने के लिए वह पहले से ही कानूनी रूप से बाध्य है, और फिर भी उसका लगातार अनुपस्थित रहना—यह सिर्फ़ प्रशासनिक सुस्ती का मामला नहीं है। यह न्यायिक प्रक्रिया के अधिकार का गंभीर अपमान है और, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रॉसिक्यूशन (अभियोजन पक्ष) द्वारा अपने ही केस को कानूनी अंजाम तक पहुँचाने की अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह मोड़ने जैसा है।" जब कोर्ट द्वारा जारी आदेशों के बावजूद सरकारी गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पाई, तो कोर्ट ने कहा, "यह मामला अब कोई अलग-थलग प्रशासनिक चूक नहीं रह गया है, बल्कि यह एक गंभीर संस्थागत विफलता को दर्शाता है।" नतीजतन, "न्यायिक समय केस के फ़ैसले में नहीं, बल्कि प्रॉसिक्यूशन को उसकी बुनियादी ड्यूटी निभाने के लिए मजबूर करने में खर्च हो रहा है।" इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को तय की गई है।
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