पंजाब

हाई कोर्ट ने Punjab से मांगा जवाब

Kiran
30 July 2026 12:15 PM IST
हाई कोर्ट ने Punjab से मांगा जवाब
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Punjab पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जालंधर, मोगा और लुधियाना ज़िलों में बड़े पैमाने पर हो रही अवैध माइनिंग के आरोपों पर पंजाब सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर इलाके में कोई भी अवैध माइनिंग गतिविधि पाई जाती है, तो वे तुरंत कार्रवाई करें।

ये निर्देश संदीप सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की डिवीज़न बेंच ने दिए। याचिका में उठाई गई शिकायत पर ध्यान देते हुए बेंच ने कहा: "रिट याचिका में जालंधर, मोगा और लुधियाना ज़िलों में बड़े पैमाने पर हो रही अवैध माइनिंग का मुद्दा उठाया गया है।" इसके बाद कोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश देते हुए कहा: "सरकार के वकील को इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए।"

बेंच ने खनिजों की चल रही किसी भी अवैध निकासी को रोकने के लिए तत्काल निर्देश भी जारी किए। कानून लागू करने की अधिकारियों की ज़िम्मेदारी का ज़िक्र करते हुए कोर्ट ने कहा: "यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इलाके में कोई अवैध माइनिंग हो रही है, तो संबंधित अधिकारियों को ऐसी अवैध माइनिंग को रोकने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध सभी कदम उठाने चाहिए।" मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को तय की गई है, और उम्मीद है कि तब तक सरकार PIL में लगाए गए आरोपों पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर देगी।

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