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Jalandhar.जालंधर: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आईके गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय (आईकेजीपीटीयू) के रजिस्ट्रार को तकनीकी सहायकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की विस्तृत जाँच करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एनएस शेखावत ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता अमरदीप गुजराल द्वारा दायर एक दीवानी रिट याचिका पर पारित किया, जिसमें विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया की जाँच और वैधानिक मानदंडों के पालन की माँग की गई थी। याचिका के अनुसार, कई भर्ती प्रक्रियाएँ कथित तौर पर विश्वविद्यालय की स्वीकृत प्रक्रियाओं से हटकर की गईं।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंज़ूरी के बिना पात्रता मानदंडों में बदलाव किया गया और कुछ श्रेणियों के पदों के लिए साक्षात्कार लेने से मना करने वाले राज्य के निर्देशों के बावजूद साक्षात्कार आयोजित किए गए। लिखित परीक्षा, मूल्यांकन प्रक्रिया और चयन समिति के गठन को लेकर भी चिंताएँ व्यक्त की गईं। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं मिला। मामले की सुनवाई के बाद, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के 30 अगस्त, 2025 के लंबित अभ्यावेदन पर तीन महीने के भीतर एक तर्कपूर्ण आदेश जारी करके निर्णय लेने का निर्देश दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को अतिरिक्त सामग्री रिकॉर्ड पर रखने के लिए 10 दिन का समय भी दिया। अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो अदालत ने निर्देश दिया कि कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए।
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