पंजाब

Mandi employees के खिलाफ कार्रवाई न करने पर चंडीगढ़ प्रशासन को हाईकोर्ट की फटकार

Kanchan Paikara
23 Oct 2025 9:22 AM IST
Mandi employees के खिलाफ कार्रवाई न करने पर चंडीगढ़ प्रशासन को हाईकोर्ट की फटकार
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Punjab पंजाब : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नगर प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह सेक्टर 26 स्थित मुख्य फल एवं सब्जी मंडी में सफाई व्यवस्था बनाए रखने और अतिक्रमण रोकने में विफल रहने पर मंडी समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, इसका खुलासा करे। यह निर्देश यूटी प्रशासन द्वारा दायर एक हलफनामे के जवाब में आया है, जो उच्च न्यायालय द्वारा सेक्टर 26 मंडी में अस्वच्छ परिस्थितियों, कूड़े के ढेर, कीचड़ भरी सड़कों और बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का स्वतः संज्ञान लेने के बाद आया है।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि आउटसोर्स किए गए सफाई ठेकेदारों पर जुर्माना तो लगाया गया है, लेकिन हलफनामे में मंडी समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। पीठ ने कहा, "हलफनामे में मंडी समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जो निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे कि ऐसा कोई अतिक्रमण या कूड़ा-कचरा न फैले।" अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल निजी एजेंसियों को दंडित करना पर्याप्त नहीं है और विभागीय जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने आदेश दिया, “एक और हलफनामा दायर किया जाए ताकि पता चल सके कि सेक्टर 26 मंडी के निष्क्रिय कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।” मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की गई है।
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