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Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 13 वर्षीय लड़की से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले की जांच में पंजाब पुलिस के “अनिच्छुक दृष्टिकोण” और “सरासर अक्षमता” के लिए उसे फटकार लगाई है। यह फटकार तब लगाई गई जब उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नमित कुमार ने जालंधर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बावजूद उसे गिरफ्तार करने में पुलिस की विफलता पर असंतोष व्यक्त किया।
अदालत ने जालंधर के पुलिस आयुक्त को 10 दिनों के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद से निष्क्रियता के बारे में बताया गया हो। यह मामला 26 जुलाई, 2024 को जालंधर के भारगो कैंप पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के तहत बलात्कार और अन्य अपराधों के लिए दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है।
पीड़िता की दादी ने वकील हर्ष चोपड़ा के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और पुलिस को जांच में तेजी लाने तथा स्थानीय विधायक और पूर्व एसएचओ से कथित तौर पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश देने की मांग की। चोपड़ा ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि पुलिस कानूनी प्रावधानों का पालन करने में विफल रही है और आरोपी को स्थानीय क्षेत्र में खुलेआम घूमते देखा गया है। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा: "वर्तमान मामला राज्य मशीनरी की दयनीय स्थिति को दर्शाता है, जहां पुलिस आरोपी को पकड़ने में असमर्थ है, जिस पर 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ जघन्य अपराध करने का मुकदमा चलाया गया है। न्यायमूर्ति कुमार ने आगे कहा कि पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रही, जो एफआईआर दर्ज होने और पीड़िता के बयान दर्ज होने के बावजूद अभी भी फरार है। न्यायमूर्ति कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 193 (2) के उल्लंघन का भी उल्लेख किया, जो दो महीने के भीतर पोक्सो अधिनियम के तहत मामलों की जांच पूरी करने का आदेश देता है।
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Harrison
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