पंजाब

हाईकोर्ट ने करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Rani Sahu
3 April 2024 12:13 PM GMT
हाईकोर्ट ने करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
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चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय निर्वाचन आयोग की 16 मार्च की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी।अधिसूचना में करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। यह सीट हरियाणा के दो बार के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के कारण खाली हुई है।
मनोहर लाल खट्टर करनाल लोकसभा क्षेत्र से आम चुनाव लड़ेंगे। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर की खंडपीठ ने मंगलवार को याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।भाजपा ने करनाल विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कुरूक्षेत्र से सांसद एवं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मैदान में उतारा है। राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान के साथ 25 मई को उपचुनाव भी होगा।
--आईएएनएस
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