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चंडीगढ़। पंजाब सरकार की ओर से 23 अगस्त को जारी नई ट्रांसपोर्ट एंड लेबर पॉलिसी पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने पंजाब सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डी.सी. मालेरकोटला (जोकि टैंडर कमेटी के चेयरमैन भी हैं) और खाद्य व आपूर्ति विभाग के निदेशक सहित स्टेट कंज्यूमर अफेयर कमेटी के सचिव को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
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