पंजाब
बायो-CNG प्लांट के खिलाफ कोटली की याचिका पर हाईकोर्ट का नोटिस
Ratna Netam
1 May 2025 11:20 AM IST

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Jalandhar.जालंधर: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज आदमपुर विधायक सुखविंदर सिंह कोटली द्वारा जालंधर जिले में भोगपुर सहकारी चीनी मिल लिमिटेड की भूमि पर बायो-सीएनजी संयंत्र के निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब राज्य को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने वकील निखिल घई के माध्यम से तर्क दिया कि भोगपुर गांव के निवासियों के जीवन की रक्षा और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए परियोजना को आने से रोकना आवश्यक था। उन्होंने तर्क दिया कि प्रस्तावित संयंत्र आबादी क्षेत्र से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग - जिनमें दिहाड़ी मजदूर और छोटे दुकानदार जैसे हाशिए के वर्ग के लोग शामिल हैं - रहते हैं।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ द्वारा ली गई याचिका में कहा गया है कि चीनी मिल द्वारा पहले से ही मौजूद प्रदूषण के कारण ग्रामीण "व्यथित और गंभीर रूप से प्रभावित" हैं। विधायक ने प्रस्तुत किया कि बायो-सीएनजी संयंत्र से अतिरिक्त पर्यावरणीय बोझ स्थिति को और खराब कर देगा, जिससे निवासियों के लिए अस्वास्थ्यकर, अमानवीय और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। घई ने आगे कहा कि अधिकारियों ने भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और प्लांट से होने वाले पर्यावरणीय खतरों के बारे में ग्रामीणों द्वारा उठाई गई चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया है। अब सुनवाई की अगली तारीख 26 मई तय की गई है।
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