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Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका - एक कानूनी उपाय जो पारंपरिक रूप से गैरकानूनी हिरासत को चुनौती देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है - बाल हिरासत विवादों में बनाए रखने योग्य है, जहां एक नाबालिग को माता-पिता की देखभाल और भावनात्मक बंधन से वंचित किया जाता है, भले ही उसे शारीरिक रूप से रोका न गया हो।
मामला क्या था?
एक नौ वर्षीय बच्चे को उसके नाना-नानी की देखभाल में छोड़ दिया गया था जब उसकी माँ चार साल पहले कनाडा चली गई थी। पिता ने हिरासत की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि वह हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम के तहत प्राकृतिक अभिभावक के रूप में बच्चे की हिरासत का हकदार है।
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अदालत ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्यों स्वीकार की?
न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आमतौर पर गैरकानूनी शारीरिक प्रतिबंध से संबंधित है, लेकिन यह तब भी लागू होता है जब कोई बच्चा माता-पिता के साथ आवश्यक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन से वंचित होता है। अदालत ने कहा कि लंबे समय तक अलगाव बच्चे के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।
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कानून संरक्षकता के बारे में क्या कहता है?
हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 के तहत पांच वर्ष की आयु के बाद पिता नाबालिग बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक होता है। इस मामले में, बच्चा नौ वर्ष का था, और मां 2020-21 में विदेश जाने के बाद से वापस नहीं लौटी थी। इसलिए, पिता के पास हिरासत के लिए अधिक कानूनी दावा था।
क्या दादा-दादी कानूनी संरक्षक थे?
अदालत ने स्पष्ट किया कि न तो माता-पिता ने औपचारिक रूप से नाना-नानी को संरक्षक नियुक्त किया था, न ही किसी अदालत ने उन्हें कानूनी संरक्षकता प्रदान की थी। इसलिए, वे बच्चे के संरक्षक नहीं थे।
अदालत ने क्या निष्कर्ष निकाला?
अदालत ने माना कि पिता, प्राकृतिक संरक्षक होने के नाते, बच्चे के कल्याण और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहतर स्थिति में था। न्यायमूर्ति मौदगिल ने निर्देश दिया कि बच्चे की हिरासत अदालत में ही पिता को सौंप दी जाए।
फैसले का व्यापक महत्व क्या है?
फैसले से यह स्पष्ट होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण केवल शारीरिक संयम के मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन स्थितियों तक भी विस्तारित है जहां बच्चा वैध माता-पिता की हिरासत और देखभाल से वंचित है। यह उस कानूनी सिद्धांत की भी पुष्टि करता है कि हिरासत विवादों में प्राकृतिक अभिभावक को अन्यों पर प्राथमिकता प्राप्त है।
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