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Punjab,पंजाब: महिंदर पाल उर्फ बिट्टू की विधवा ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बिट्टू को कथित तौर पर बेअदबी के मामलों में न्यायिक कबूलनामा लेने के लिए प्रताड़ित किया गया था और बाद में अपने कबूलनामे से मुकरने के बाद कथित साजिश के तहत जेल में उसकी हत्या कर दी गई थी। उसने मामले की जांच और सभी संबंधित रिकॉर्ड को सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने के निर्देश मांगे हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस करमजीत सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य और सीबीआई को नोटिस जारी किए और मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को तय की। याचिकाकर्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस राय और चेतन मित्तल के माध्यम से आरोप लगाया कि उनके पति को पंजाब पुलिस ने 7 जून, 2018 को पालमपुर से अगवा किया था और उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए कथित तौर पर प्रताड़ित करने के बाद एक अन्य एफआईआर में झूठा फंसाया गया था।
बेअदबी के दो मामलों की जांच कर रही एसआईटी के तत्कालीन प्रभारी के इशारे पर बेअदबी के मामलों में अवैध कबूलनामा लेने के लिए कथित तौर पर उन्हें प्रताड़ित किया गया था। याचिकाकर्ता ने मृतक द्वारा छोड़े गए डायरी नोट का हवाला दिया, जो कथित तौर पर मृत्यु पूर्व बयान के रूप में था, जिसमें कथित यातना की घटनाओं का विवरण था। नोट के कुछ अंश रिट याचिका में पुन: प्रस्तुत किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 18 अगस्त, 2022 को जारी उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है, जिसमें एडीजीपी रैंक से नीचे के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी नियुक्त की गई है। कथित तौर पर एसआईटी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष लगभग तीन साल और 22 स्थगन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता ने यह दिखाने के प्रयास में सभी अंतरिम आदेशों को भी संलग्न किया कि निचली अदालत ने एसआईटी द्वारा की गई देरी की निंदा की है। यहां तक कि डायरी नोट पर हस्तलेखन से संबंधित एक सीलबंद सीएफएसएल रिपोर्ट भी पेश की गई। लेकिन जांच नहीं की गई, क्योंकि इसमें कथित तौर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और राजनेता शामिल थे।
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Payal
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