पंजाब

हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री आशु को जमानत दी

Kiran
21 Dec 2024 3:05 AM GMT
हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री आशु को जमानत दी
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Punjab पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक मामले में पूर्व राज्य मंत्री भारत भूषण आशु को नियमित जमानत दे दी। हाईकोर्ट के जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दर्ज दो एफआईआर को भी खारिज कर दिया। ये मामले खाद्य एवं परिवहन नीति और कथित टेंडर घोटाले से संबंधित थे। मामले में दो एफआईआर लुधियाना और नवांशहर में दर्ज की गई थीं। मामले में आशु का हमेशा से यही कहना रहा है कि 2018 में जब उन्होंने कैबिनेट मंत्री का पद संभाला था, तब पंजाब में विभिन्न खरीद केंद्रों या मंडियों से भारत सरकार की ओर से विभिन्न एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद के लिए एक नई नीति बनाई गई थी।
इसे तत्कालीन पंजाब कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। नई नीति के अनुसरण में जिला टेंडर कमेटी द्वारा ई-टेंडर मंगाए गए थे और विभिन्न ठेकेदारों को योग्यता के आधार पर काम आवंटित किया गया था। ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी थी और किसी व्यक्ति या किसी विशेष फर्म को टेंडर आवंटित करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। वरिष्ठ अधिवक्ता बिपन घई ने वकील निखिल घई के साथ अन्य बातों के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-ए के उल्लंघन का आरोप लगाया, जिसके बाद राज्य को इस बारे में एक विशिष्ट जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया कि याचिकाकर्ता मंजूरी से निपटने वाले प्रावधान के तहत सुरक्षा का हकदार कैसे था। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
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