पंजाब

मोटापे के चलते हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी को दी जमानत

Shantanu Roy
9 Nov 2022 12:11 PM GMT
मोटापे के चलते हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी को दी जमानत
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पंजाब। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया। पंजाब केसरी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त आरोपी प्रांजिल बत्रा की जमानत याचिका को अनुमति देते हुए कहा कि उनका 153 किलो वजन हो गया है। यह कोई आम बात नहीं है ब्लकि यह एक बीमारी है जो बाकी बिमारियों से लड़ने की ताकत को खत्म कर देती है। हाईकोर्ट ने कहा कि इससे बीमारियों के साथ लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है और इंसान का स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। हाईकोर्ट ने कहा कि सैक्शन 45 के तहत प्रांजिल को रिहा कर दिया। अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में पाया गया कि उनका वजन बढ़ कर 153 किलो हो गया है। उन्हें अनियमित उच्च रक्तचाप और डायबिटीज की बीमारी भी है।
इसके अलावा दिल की धमनी का रोग (कोरोनरी आर्टरी डिजीज) भी है। अदालत ने डॉक्टरों की राय पर ध्यान दिया कि उनकी हालत बिगड़ रही है और जेल के डॉक्टरों के लिए इतनी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को संभालना मुश्किल हो जाता है। इन सभी तथ्यों के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सैक्शन 45 के तहत बीमार घोषित किया जाता है और उन्हें जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी जाती है। जानकारी के अनुसार प्रांजिल बत्रा को ई.डी. ने विभिन्न राज्यों में चल रहे 3,000 करोड़ के पोंजी योजना धोखाधड़ी मामले में आरोपी के रूप में शामिल किया था। आरोपी ने कथित रूप से 33 लाख लोगों के साथ धोखा किया था। इस घोटाले में उसे 53 करोड़ मिले। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में उनके खिलाफ सारे सबूत सही पाए गए और इसलिए उन्हें सजा सुनाई गई।
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